आबिद हुसैन खबर मार्निंग
हापुड़। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 के प्रस्तर-7 (6) में यह व्यवस्था है।
उन्होने बताया कि "राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित खाद्यान्नों और अन्य अनुसूचित वस्तुओं से भिन्न अन्य वस्तुओं के विक्रय को उचित मूल्य की दुकान के संचालन की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए अनुज्ञा प्रदान करेगी। उक्त व्यवस्था के आलोक में शासनादेश संख्या 8/2019/1687/29-6- 2019-135 सा०/2015, दिनांक 11.11.2019 के द्वारा गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीनीम खाद्य तेल, मिट्टी तेल, मोटा अनाज, नमक के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में साबुन, शैम्पू टूथपेस्ट, चाय, पेन, कॉपी आदि।
इसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बंधी वस्तुए यथा ओ०आर०एस० टैबलेट व घोल, निरोध व सेनेटरी नैपकीन के विकय की अनुमति तथा शासनादेश संख्या 1/2023/975/29-6-2023- 135 सा0/2015 दिनांक 07/01/2025 के द्वारा जन-उपयोगी वस्तुओं की बिकी उचित दर दुकानों के माध्यम से किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। उचित दर दुकानों से विक्रय हेतु अनुमन्य अन्य वस्तुओं की बिकी उन्हीं व्यक्तियों, लाभार्थियों, राशन कार्डधारकों को की जाए, जो इनके क्रय हेतु इच्छुक हो, किसी भी लाभार्थी को क्रय करने हेतु विवश नहीं किया जायेंगा। यदि किसी भी उचित दर विक्रेता के विरूद्ध इन अतिरिक्त वस्तुओं को दबाव बनाकर विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेंगी।