प्रफुल्ल पांडेय खबर मार्निंग
नोएडा । बिजली व्यवस्था बिगड़ने के बाद सेक्टर-63 स्थित चोटपुर कालोनी के लोग अब आपस में चंदा एकत्र कर उसकी मरम्मत नहीं कराएंगे। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को बिजली संचालन हैंडओवर लेने और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का आदेश दिया है। चोटपुर कालोनी में आठ हजार से अधिक परिवार रहते हैं। बता दें चोटपुर कालोनी में करीब सात हजार घरों में बिजली के मीटर लगे हुए हैं। हर महीने लोग बिजली बिल का भी भुगतान करते हैं। किसी संसाधन या ट्रांसफार्मर में खराबी पर चंदा जमा कर उसकी मरम्मत कराते हैं। स्थानीय आरडब्ल्यूए व पूर्वांचल उत्थान सेवा समिति ने इसे लेकर वर्ष 2024 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर हाई कोर्ट ने यूपीपीसीएल को बिजली व्यवस्था हैंडओवर लेने के आदेश दिया है। समिति के अध्यक्ष मनोज उपाध्याय ने कहा कि यह निवासियों की बड़ी जीत है। एक और मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उम्मीद है कि इस पर भी निवासियों के हित में ही फैसला आएगा। उन्होंने बताया कि लोग लंबे समय से बिजली व्यवस्था का रखरखाव निगम से करने का अनुरोध कर रहे थे। इसके बाद कालोनी के लोगों ने बैठक लोगों ने याचिका दायर करने का विचार किया था।