पटना: पाक नागरिकों के वीज़ा तत्काल रद्द

भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए जारी सभी सामान्य वीज़ा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय 25 अप्रैल 2025 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 25022/28/2025-F.I के तहत लिया गया है। आदेश के मुताबिक, विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3(1) में निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है कि पाकिस्तान के नागरिकों को जारी *सभी सामान्य वीज़ा* तत्काल प्रभाव से रद्द माने जाएंगे।

विशेष श्रेणियों के वीज़ा को मिली छूट

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल सामान्य वीज़ा श्रेणियों पर लागू होगा। राजनयिक, आधिकारिक और दीर्घकालिक वीज़ा (LTV) को इससे अलग रखा गया है। साथ ही चिकित्सा वीज़ा को 29 अप्रैल 2025 तक वैध माना जाएगा। इसके बाद न तो नया वीज़ा जारी किया जाएगा और न ही पुराने वीज़ा को वैध माना जाएगा।

गौरतलब है कि भारत सरकार ने इससे एक दिन पहले, 24 अप्रैल 2025 को सार्क वीज़ा रद्दीकरण को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए थे। यह दोनों निर्णय क्षेत्रीय कूटनीतिक परिस्थितियों और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

राज्य सरकारों को भी दिए गए निर्देश

इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए *बिहार सरकार के गृह विभाग ने भी तत्परता दिखाते हुए राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि भारत सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए और पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अहम फैसला

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक प्राथमिकताओं और प्रशासनिक संकल्प को दर्शाता है। बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव और सीमावर्ती सुरक्षा स्थितियों को देखते हुए यह फैसला देश की आंतरिक स्थिरता को प्राथमिकता देने वाला एक रणनीतिक निर्णय माना जा रहा है।

नोट: वीज़ा की श्रेणियों की विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के परिशिष्ट में उपलब्ध है।



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