प्रभावी पैरवी के चलते हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 हापुड़। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव गंदू नगला में 29 अप्रैल 2022 को एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में हापुड़ पुलिस ने प्रभावी पैरवी के चलते मुकदमे की सुनवाई के दौरान मंगलवार को हापुड़ जिला जज मलखान सिंह ने विवाहिता के पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला सादकपुरा मीनाक्षी रोड की अनीता आनंद ने थाना बहादुरगढ़ में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उसकी बहन गीता की शादी छह मार्च 2007 को थाना बहादुरगढ़ के गांव गंदू नंगला के धर्मेंद्र के साथ हुई थी। वर्तमान में धर्मेंद्र जिला मेरठ के गांव हसनपुर कदीम में रहता है।

शादी के कुछ समय बाद से ही धर्मेंद्र ने अतिरिक्त दहेज की मांग कर गीता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। आए-दिन वह गीता के साथ मारपीट करने लगा। मामले में दोनों पक्षों के बीच कई बार पंचायत हुई। इसके बाद भी धर्मेंद्र ने गीता का उत्पीड़न करना बंद नहीं किया। इसी बीच धर्मेंद्र का गांव हसनपुर की निवासी एक युवती से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इसके बाद धर्मेंद्र ने कई बार गीता की हत्या का प्रयास किया था। धर्मेंद्र व उसकी प्रेमिका मिलकर गीता पर तलाक लेने का दवाव बनाने लगे।साजिश के तहत धर्मेंद्र गंदू नगला आया था। 29 अप्रैल 2022 को उसने गीता की गला दवाकर हत्या कर दी।

पीड़िता की तहरीर पर बहादुरगढ़ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष आशीष पुंडीर ने प्रभावी ढंग विवेचना की थी। मुकदमे की सुनवाई जिला मलखान सिंह के न्यायालय में चल रही थी। जिला न्यायाधीश मलखान सिंह ने आरोपित को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Post a Comment

Previous Post Next Post